एक पूंजीगत परिसंपत्ति को आई. टी अधिनियम, 1961 की धारा 2(14) के तहत एक ऐसी किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो रियल एस्टेट, इक्विटी शेयर, बांड, आभूषण, चित्रकारी, कला आदि के रूप में एक निर्धारिती द्वारा दखल किया हुआ हो लेकिन जिसमें कोई वस्तु जैसे कारोबार के लिए माल और व्यक्तिगत प्रभाव शामिल ना हो.